Tobacco product निर्माताओं को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा
Spread the love

यदि पैकिंग मशीनें जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो तंबाकू उत्पाद निर्माताओं को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा

नई दिल्ली: पान मसाला, गुटका और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को पंजीकृत करने में विफल रहने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

इस कदम का उद्देश्य तंबाकू विनिर्माण क्षेत्र में राजस्व रिसाव को रोकना है।

वित्त विधेयक, 2024 ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया, जहां पंजीकृत नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

SAUDI ARABIA की पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगी RUMY ALQAHTANI Mahua Moitra | महुआ मोइत्रा के बारे में कम ज्ञात तथ्य कौन है यह मॉडल