GRAP-3 : Delhi NCR में पाबंदियां फिर से लागू जानें किस पर रोक?
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GRAP-3 : Delhi NCR में पाबंदियां फिर से लागू जानें किस पर रोक?

Delhi NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, GRAP-3 की पाबंदियां फिर से लागू, जानें किस पर रहेगी रोक?
Delhi NCR GRAP-3 प्रतिबंध: दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई फिर से बढ़ा है। सीएक्यूएम ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राजधानी और आसपास के जिलों में ग्रैप स्टेज 3 लागू करने का निर्णय लिया।

Delhi NCR GRAP-3 प्रतिबंध: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ा है। राजधानी और आसपास के जिलों में फिर से ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में वृद्धि हुई है। ग्रैप-3 लागू करने का निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने लिया है। आइए जानें कि ग्रैप-3 में किस-किस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा?

CAQM ने दिल्ली-NCR में स्टेज 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है। इसके तहत दिव्यांगों को व्यक्तिगत काम के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बस बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल इंजन वाले हल्के वाहनों को ले जाने-आने की अनुमति मिलेगी। माल परिवहन के लिए BS-4 डीजल इंजन वाले एमजीवी पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा।

5-वीं क्लास की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी

ग्रैप-3 के तहत दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-4 और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री बैन मिलेगा। लेकिन पहले ग्रैप-4 में इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में होगी; हालांकि, परिजनों को उनकी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक का विकल्प मिलेगा।

सरकारी कार्यालयों का समय बदल सकते हैं

ग्रैप स्टेड 3 के नियमों के कारण दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के दफ्तरों के समय को बदल सकते हैं। साथ ही, ग्रैप-3 में शामिल नई नियमों का पालन संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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