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दो से अधिक बच्चे, सरकारी नौकरी नहीं…”, Supreme Court ने मंजूर की Rajasthan सरकार की नियमिता
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New Delhi: Supreme Court ने Rajasthan सरकार के दो बच्चों के नियम को मंजूरी दी है। Supreme Court ने अपने एक आदेश में कहा है कि यदि किसी के पास दो से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं है। कहा जा रहा है कि Rajasthan सरकार के इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। हम आपको बताते हैं कि Supreme Court ने राजस्थान में पंचायत चुनावों के लिए भी एक ही प्रकार के नियम को हरी झंडी दी थी।

Supreme Court ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि यह नियम नीति की श्रेणी में आता है। इसलिए, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और न्यायाधीश के वी विश्वनाथ की बेंच द्वारा दिया गया है। बेंच ने 12 अक्टूबर 2022 के Rajasthan High Court के निर्णय को भी मंजूरी दी है। उन्होंने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि रामजी लाल जाट ने Rajasthan पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन 1 जून 2002 के बाद उनके पास दो से अधिक बच्चे होने के कारण उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

यह नियम कहता है कि जो उम्मीदवार सरकारी सेवा में चयन के लिए आवेदन कर रहा है, उसे वहां 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा होना असंबंधित है कि आप्लिकेंट ने Rajasthan पुलिस के कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन किया था। और इस प्रकार की भर्ती को Rajasthan पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके लिए जनपद स्तर की पंचायत चुनावों के लिए एक ही प्रकार का प्रावधान पेश किया गया था। जिसे Supreme Court ने मंजूरी दी थी। अदालत ने तब कहा था कि जो विभाजन है, जिससे उम्मीदवारों को यदि उनके पास दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तो उन्हें चुनावों के लिए अयोग्य ठहराया जाए, वह अविभाजन है और संविधान की चर्चा के बाहर है। क्योंकि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।

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