Muslim Women : तलाकशुदा महिलाओं के भत्ते पर कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
Muslim Women : तलाकशुदा महिलाओं के भत्ते पर Supreme Court का महत्वपूर्ण निर्णय | Triple Talaq
Supreme Court का फैसला मुसलमान महिलाओं पर: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए और शाहबानो निर्णय को रद्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में तलाक के एक मामले में गुजारे भत्ते पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
Court ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Crpc) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, जो किसी भी धर्म की महिला पर लागू होती है। मुस्लिम महिलाएं तलाक होने के बाद 90 से 100 दिनों की इद्दत, यानी एकांतवास की अवधि तक अपने पूर्वपति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं, यह पारंपरिक कानून के तहत है।
यहाँ आप जस्टिस बी वी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक छपी रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 125, पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार को भी शामिल करती है।
विवाहित महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार है, न कि दान।
धर्म की परवाह किए बिना यह सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है।
कोर्ट ने कहा कि 1986 सीआरपीसी की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधानों पर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लागू नहीं होगा।
अदालत ने कहा कि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को पैसे देने की जरूरत है और जॉइंट बैंक खाते बनाने जैसे कुछ सुझाव देते हैं कि घर में महिलाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मुस्लिम महिला का तलाक सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका के लंबित रहने के दौरान होता है, तो वह 2019 के मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम का उपयोग कर सकती है।
एक मुस्लिम व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी पूर्व पत्नी के पक्ष में गुजारा भत्ता के आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने निर्णय देते हुए कहा, “हम इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी।”
कोर्ट ने कहा कि 1986 अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले को रद्द करना चाहिए। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो फैसले को रद्द करना था।
यह तर्क को खारिज करता है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं केवल 1986 के तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।