Delhi Assembly Elections :  code of conduct implemented in Delhi
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Delhi Assembly Elections : code of conduct implemented in Delhi

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू, जानें किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी: 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई। हम दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या-क्या प्रतिबंध होंगे?

Delhi Assembly Elections 2025: राजधानी में मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की। दिल्ली में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव समाप्त होने तक कोड ऑफ कंडक्ट पर प्रतिबंध रहेगा। आइए जानते हैं कि किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा?

चुनाव की तारीख घोषित होते ही हर राज्य में आचार संहिता के नियम लागू होते हैं। आज से दिल्ली में भी मॉडल कंडक्ट कोड लागू हो गया है। निष्पक्ष और स्वतंत्र होने के कारण चुनाव अनुकूल आचार संहिता लगता है। चुनाव आयोग एक्शन लेता है अगर कोई राजनीतिक पार्टी या नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शर्तों का उल्लंघन करता है।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार नई योजनाओं या घोषणाओं को नहीं कर सकती है। साथ ही सरकार किसी परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान किसी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थक को जुलूस या रैली करने के लिए पहले पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। आचार संहिता किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं स्थानांतरित करती है।

जाति-धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते

चुनाव आयोग की गाइडलाइन आचार संहिता के तहत लागू होती है। दिल्ली चुनाव में जाति या धर्म के आधार पर कोई भी पार्टी या नेता वोट नहीं मांगेगा। वह भी ऐसा भाषण नहीं बोल सकता, जिससे जाति या धर्म के बीच मतभेद पैदा हो। पार्टी के झंडे या पोस्टर को वोटर के घर या दीवार पर बिना उनकी अनुमति नहीं लगाया जा सकता। पैसे या शराब से मतदाताओं को रिझाने पर प्रतिबंध है। नेताओं की राजनीतिक रैलियों और बैठकों को चुनाव आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों या ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं।

चुनाव प्रचार Poling के 48 घंटे पहले बंद हो जाते हैं

चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। बूथों पर मतदाताओं को सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। यह भी सुनिश्चित करता है कि बूथों पर प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों की भीड़ या शिविर नहीं होंगे। बूथ पर भी पार्टी के पोस्टर-बैनर नहीं हैं। वोटिंग के दिन शराब की दुकानें नहीं खुलती।

 

 

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